600 करोड़ के घोटाले पर भाजपा नेताओं की चुप्पी, कांग्रेस बोली भाजपा भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ाती, रतलाम में कल होगा प्रदर्शन

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रतलाम/झाबुआ। वंदेमातरम् न्यूज।
झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर पर लगे 600 करोड़ के घोटाले के गम्भीर आरोप पर अब कांग्रेस मुखर होती नजर आ रही है। सोमवार को झाबुआ में कांग्रेसियों ने सांसद डामोर का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। रतलाम में भी प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। अब तक भाजपा की प्रदेश हाईकमान की ओर से कोई प्रतिक्रिया और कार्रवाई इस मामले में नहीं आई।
रतलाम भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लूनेरा ने कहा की सांसद डामोर पर लगे भ्रष्टाचार के मामले को भाजपा प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता देख रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ही दे पाएगा। वहीं सांसद डामोर ने इस विषय पर देर से बात करने का कहकर मामले में चुप्पी साध ली।
कांग्रेस का आरोप
मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व सैलाना विधायक हर्ष विजय गेहलोत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की भाजपा भ्रष्ट लोगो को आगे बढ़ाती है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियो को भाजपा छांटकर चुनाव लड़वाती है और इन्ही से भारी भरकम चंदा लेती है। पूरी भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।

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झाबुआ में प्रदर्शन करते कांग्रेसी।

प्रदर्शन करेगी कांग्रेस
दूसरी ओर सांसद डामोर पर प्रकरण दर्ज होने के 12 घण्टे बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीण नेता राजेश भरावा व अन्य कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस द्वारा 28 दिसम्बर मंगलवार दोपहर 12 बजे प्रदर्शन की चेतावनी दी। मामले में कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया जाएगा।
यह है मामला
भाजपा के झाबुआ-रतलाम सांसद गुमानसिंह डामोर एवं अलीराजपुर के तत्कालीन कलेक्टर गणेशशंकर मिश्रा, पीएचई के कार्यपालन यंत्री डीएल सूर्यवंशी, सुधीरकुमार सक्सेना व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर अमित जैन द्वारा भादवि की धारा 197, 217, 269, 403. 406, 409, 420 एवं 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए उक्त सभी के विरुद्ध सूचना पत्र जारी कर दिए है। याचिकाकर्ता इन्दौर (महू) के धर्मेन्द्र शुक्ला द्वारा उक्त आरोपियों के विरुद्ध करीब 600 करोड रुपए के घोटाले में लिप्त होने संबंधी समस्त प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।
यह था आरोप
मामले में वर्तमान सांसद गुमान सिंह डामोर पर आरोप है की वह जब इंदौर में तत्कालिन समय पर कार्यपालन यंत्री फ्लोरोसिस नियंत्रण परियोजना के रूप में पदस्थ थे तथा अन्य आरोपित सहयोगी ने मिलकर फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं पाईप सप्लाई मटेरियल खरीदी व अन्य कई योजनाओं के नाम पर जो कि अलीराजपुर और झाबुआ क्षेत्र में की जानी थी उसके लिये करोड़ों रुपये के बिल स्वयं ही पास कर दिए।
आरोपितों ने आदिवासी क्षेत्र में कोई फ्लोरोसिस नियंत्रण का काम नहीं किया। इसके अंतर्गत क्षेत्र में ना तो हैंड पम्प लगवाएं नहीं यूनिट स्थापना की गई।  इस पर उक्त संगीन आपराधिक दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता धर्मेन्द्र शुक्ला द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सन 2015 एवं 2017 में याचिकाएं लगाई गई थी और याचिका में पारित आदेश के अनुसरण मे अलीराजपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष परिवादमय दस्तावेजों को पेश किया तथा न्यायालय में गवाहों के कथन करवाए। जिस पर से कोर्ट ने अपराध क्रमांक 2280/2021 दर्ज किया। कोर्ट ने उक्त आरोपियों को उपस्थित होने के लिये दिनांक 17 जनवरी की तारीख नियत की है। पूरे प्रकरण प्रकरण में धर्मेन्द्र शुक्ला की और से पैरवी अभिभाषक हरीश शर्मा एवं पीसी जैन द्वारा की गई।

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फोटो कैप्शन :- झाबुआ में सोमवार को कांग्रेस ने भाजपा सांसद गुमानसिंह डामोर का पुतला फूंका।

वीडियो – साभार झाबुआ लाइव

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