अतिक्रमण : कस्तूरबानगर गली नंबर-7 की सड़क नक्शे में 60 फीट चौड़ी, कब्जे के बाद रह गई 22 फीट, 47 भवन स्वामियों को नोटिस

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
रतलाम के कस्तूरबानगर स्थित गली नंबर-7 की सरकारी सड़क नक्शे में 60 फीट चौड़ी है। इसी सड़क के दोनों तरफ नियम से बेखौफ अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा कर इसे 22 फीट पर सिमट दिया। वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त शिकायत के बाद मामले की जांच कर नगर निगम के लोकनिर्माण विभाग ने 47 कब्जेधारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद अतिक्रमणकर्ताओं में हड़कंप मचा है।
शहर के मुख्यबाजारों के अलावा कॉलोनियों में शासकीय सड़क पर बाउंड्रीवॉल कर कब्जा करने में लोग नहीं हिचकिचा रहे हैं। एमओएस (मीनिमम ओपन स्पेस) के विपरित भवनों का निर्माण करने के अलावा शासकीय भूमि पर बनी चौड़ी सड़कों पर लोहे की जालियां और बाउंड्रीवॉल निर्माण कर अवैध तरीके से जमीन हथियानें का सिलसिला जारी है। नगर निगम प्रशासक एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को शिकायत मिलने के बाद उपयंत्री राजेश पाटीदार ने जांच के लिए फाइल खोली। फाइल के नक्शे में गली नंबर-7 की सड़क 60 फीट चौड़ी पाई गई, मौके पर नपती के दौरान पाया कि लोगों ने सड़क के दोनों तरफ अवैध बाउंड्रीवॉल, लोहे की जाली, गैलरी, बगीचा, पक्का निर्माण करने के अलावा कार खड़ी करने के लिए शेड लगाने के साथ ही पेवर ब्लॉक लगा दिए। उपयंत्री ने ऐसे 47 भवनस्वामियों को चिह्ंित कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 में नोटिस जारी किया। नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि अवैध कब्जा करने वाले स्वत: अतिक्रमण हटा लें। समय-सीमा के अंदर कब्जा नहीं हटाने पर अवैध निर्माण निगम की ओर से तोड़ा जाएगा और संबंधितों से 15 हजार रुपए प्रतिघंटे के मान से जुर्माना राशि वसूली जाएगी।


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