– अभियुक्त जितेंद्र राठौर ने गैंगस्टर मराठा के खिलाफ दर्ज करवाया था मुकदमा
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। शहर के प्रसिद्ध होटल बालाजी के संचालक जितेंद्र राठौर को कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में तीन माह के सजा सुनाई है। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा गुप्ता ने दिया है।

आशा ज्वैलर्स के संचालक सराफा व्यापारी संदीप छाजेड़ ने कोर्ट में परिवाद लगाया था। इसमें बताया था कि होटल बालाजी के संचालक जितेंद्र पिता रामरतन राठौर निवासी न्यू रोड ने 28 फरवरी 2022 को छाजेड़ की दुकान आशा ज्वैलर्स से 96.620 ग्राम सोने के जेवर खरीदे थे। इसका जीएसटी समेत 5 लाख रुपए का बिल बना था। इसके भुगतान के लिए जितेंद्र ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बजाजखाना शाखा का चेक दिया था। इस चेक को छाजेड़ ने 1 मार्च 2022 को भारतीय स्टेट बैंक में दिया लेकिन खाते में पर्याप्त रुपए नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। इस पर कोर्ट ने तीन महीने के साधारण कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही चेक की राशि 5 लाख रुपए 9 फीसदी सालाना ब्याज (1,32,852) के साथ कुल 6 लाख 32 हजार 852 रुपए देने के आदेश दिए हैं। यह राशि नहीं देने पर आरोपी को एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पिछले साल इसलिए आया था होटल संचालक चर्चा में
गैंगस्टर मराठा के खिलाफ केस करवाने से लाइट में आया था राठौर पिछले साल सितंबर में बालाजी होटल संचालक जितेंद्र राठौर ने गैंगस्टर सुधाकर मराठा समेत 7 के खिलाफ अपहरण कर धमकाने के साथ 25 लाख रुपए मांगने का केस दर्ज करवाया था। इसी केस से जितेंद्र राठौर लाइम लाइट में आया था। इसमें स्टेशन रोड थाना पुलिस ने सभी सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसमें राठौर ने बताया था कि धमकाते समय गैंगस्टर मराठा के पास पिस्टल भी थी।