सख्त सजा : नृशंस हत्या में आजीवन कारावास, 5 वर्ष पूर्व आखिर जेठ ने बहू को क्यों उतारा था मौत के घाट? पढ़े विस्तृत खबर

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– आलोट तहसील के ग्राम तालोद में दिनदहाड़े जेठ ने दिया था वारदात को अंजाम 

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। 
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में 5 वर्ष पूर्व एक जघन्य हत्या के प्रकरण में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बुधवार को आए फैसले के बाद पीडि़त पक्ष ने न्यायालय के फैसले की सराहना की। दरअसल अभियुक्त पूरसिंह पिता नगसिंह (38) ने सगे भाई की पत्नी को जमीन विवाद के चलते दिनदहाड़े धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया था। उपचार के दौरान घायल महिला की मौत के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

अपर लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमार गोयल ने बताया उक्त फैसला आलोट न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने फैसला सुनाया है। अपर लोक अभियोजक गोयल के अनुसार अभियुक्त पूरसिंह ने आलोट तहसील के ग्राम तालोद में 8 जनवरी 2017 को बाड़े में खड़ी बहू प्रेमाबाई पर धारिया से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। विवेचना के दौरान पाया गया था कि अभियुक्त पूरसिंह और प्रेमाबाई के बीच जमीन बंटवारा का विवाद चल रहा था। जमीन बंटवारा के करीब एक वर्ष बाद अभियुक्त पूरसिंह ने वारदात को अंजाम दिया था। प्रकरण विचाराधीन के पश्चात प्रस्तुत साक्ष्य और बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त पूरसिंह को बुधवार को दोषसिद्ध पाया। अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया गया। 

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