रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
मध्यप्रदेश के हॉस्पिटलों में अग्निकांड के बाद हाई लेवल कमेटी द्वारा जारी नई गाइडलाइन के साथ ही रतलाम नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। अब 50 से कम बेड वाले हॉस्पिटल, होटल और अन्य संस्थाओं के भवनों की ऊंचाई 15 मीटर से कम होने पर फायर सेफ्टी प्लान का अप्रूवल सीधे फायर कंसल्टेंट दे सकेंगे। नई गाइडलाइन आने के बाद रतलाम नगर निगम ने ऐसे करीब 85 हॉस्टिपल, होटल, सिनेमाहॉल सहित मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सूचना पत्र में स्पष्ट लिखा है कि कंसल्टेंट द्वारा जारी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के बाद जांच में गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित पर कार्रवाई होगी।
जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में अग्निकांड से 8 लोगों की मौत के बाद सरकार हरकत में आई थी। शासन के निर्देश पर तत्कालीन प्रभारी निगमायुक्त अभिषेक गेहलोत ने भी जमीनीस्तर पर जांच में पाया था कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी के नाम पर काफी गड़बडिय़ां हैं। कुछ के पास सिर्फ प्रोविजनल एनओसी थी, लेकिन फायर प्लान के अनुरूप आग बुझाने के बंदोबस्त नहींं पाए गए थे। एनओसी की समस्याओं के समाधान के लिए हाई लेवल कमेटी ने पाया था कि फायर एनओसी के लिए महीनों नगर निगम और कलेक्ट्रेट में लोगों को चक्कर काटना पड़ते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में निर्देश जारी हुए हैं कि कंसल्टेंट जो अनुमति जारी करेंगे, उसकी 10 प्रतिशत रैंडम जांच फायर ऑफिसर को करना पड़ेगी। फायर ऑफिसर कंसल्टेंट द्वारा जारी अनुमति से सहमत अगर नहीं होते हैं तो वह कंसल्टेंट पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। नगर निगम के फायर ऑफिसर हनीफ शेख ने बताया कि दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक 85 हॉस्पिटल, होटल, सिनेमाहॉल सहित मैरिज गार्डन संचालकों को सूचना-पत्र जारी कर दिए हैं। सभी को संबंधित भवनों फायर सेफ्टी प्लान का अप्रूवल फायर कंसल्टेंट से तैयार करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।