– इप्का के सिक्युरिटी एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट पर थाना औद्योगिक क्षेत्र ने दर्ज किया मुकदमा
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम के फोरलेन स्थित इप्का (IPCA) लेबोरेटरी कंपनी में श्रमिकों को भड़काने व हड़ताल खत्म करने के एवज में 5 लाख रुपए की अवैध डिमांड करने का मामला प्रकाश में आया है। इप्का (IPCA) कंपनी के सिक्युरिटी एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट पर रतलाम औद्योगिक थाना पुलिस ने हड़ताली श्रमिकों का नेतृत्व करने वाले अखिल भारतीय बलाई महासंघ रतलाम के युवा जिला अध्यक्ष जीतू मालवीय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
इप्का (IPCA) कंपनी के सिक्यूरिटी एग्जीक्युटिव हरिशचंद्र सिंह राठौर (44) पिता रघुवीरसिंह राठौर निवासी सन सिटी रतलाम ने जीतू मालवीय के खिलाफ थाना औद्योगिक में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि हड़ताल के पूर्व जीतू मालवीय 7 जून-2024 को कंपनी के गेट नं. 4 पर स्वेच्छा से आया था। कंपनी के अधिकारियों हरिशचन्द्र सिंह राठौर, पार्थ नंदा, राजेश हारोडे, अंशुल चौहान एवं ठेकेदार महेंद्र कटारिया, प्रदीप उपाध्याय तथा ओमप्रकाश रोहिल्ला ने समझाया कि आपके द्वारा उठाया गया मुद्दा न्याय संगत नहीं है। मप्र. शासन श्रमायुक्त इंदौर द्वारा जारी अधिसूचना की कॉपी भी दिखाई। आरोपी जीतू मालवीय को यह भी समझाया कि कंपनी शासन द्वारा निर्धारित दर से ही सभी ठेका श्रमिकों को वेतन दिया जा रहा है। इसके बाद भी आरोपी मालवीय द्वारा श्रमिकों को भड़काने के साथ आंदोलन को रुकवाने के लिए अवैध तरीके से रुपयों की कंपनी के अधिकारियों से मोबाइल पर चर्चा की। पुलिस के समक्ष प्रस्तुत शिकायत और साक्ष्य के आधार पर आरोपी मालवीय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
इप्का से मांगे थे पांच लाख रुपए और ठेका
8 जून -2024 को आरोपी जीतू मालवीय ने सिक्युरिटी एग्जीक्यूटिव हरिशचन्द्र सिंह राठौर से संपर्क किया। आरोपी मालवीय को कंपनी के गेट 2 पर आने को कहा। वहां पर राठौर व कंपनी के अधिकारी पार्थ नंदा साहब ने कंपनी के विजीटर रूम में बैठकर चर्चा की। आरोपी मालवीय ने कहा कि यह आंदोलन मेरे हाथ में है। अगर मैं यह आंदोलन रूकवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। आप लोग मेरे लिये क्या कर सकते हो। मेरे पीछे 5 लोग और भी है। जब मालवीय से पूछा कि आप ही बताओं की आप क्या चाहते हो। तब वह वहां से अगले दिन बात करने की बात कहते हुए चला गया। उसी दिन रात 8 बजे बजे मालवीय का वाट्सअप पर मोबाइल पर कॉल आया। उसने कहा कि कंपनी से 5 लाख रूपये नगद दिलवा दों या कंपनी में ठेका दिला दो। जब उसे समझाया तो वह नहीं माना। इप्का (IPCA) कंपनी की ओर से शिकायकर्ता राठौर द्वारा रुपए मांगने के साक्ष्य पुलिस को उपवब्ध कराए। इसके बाद थाना औद्योगिक पुलिस ने जांच के बाद आरोपी जीतू मालवीय निवासी जावरा के खिलाफ धारा 384 भादवि के तहत केस दर्ज किया।
आरोपी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में पहुंच श्रमिकों ने किया था प्रदर्शन
गौरतलब है कि रतलाम के अमलेटा फंटा फोरलेन स्थित इप्का (IPCA) कंपनी के अस्थाई कर्मचारियों ने 10 जून- 2024 को हड़ताल शुरू की थी। करीब 200 से अधिक कर्मचारी कलेक्टोरेट में आकर धरने पर भी बैठ गए थे। कंपनी प्रबंधन व ठेकेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसडीएम एसके पांडेय, सीएसपी अभिनव वारंगे बात करने आए। कर्मचारी कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़ गए। बाद में अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन से चर्चा कर 7 दिन में समस्याओं के निराकरण की मांग की। इसके बाद कर्मचारी माने। 7 दिन बितने के बाद फिर से श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट में आकर धरना दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व जीतू मालवीय निवासी जावरा समेत चार अन्य लोग कर रहे थे। कर्मचारियों ने 15 मांगों के निराकरण का ज्ञापन भी सौंपा था। हड़ताल करने वाले सभी ठेके पर कार्यरत श्रमिक थे। उक्त प्रदर्शन को लेकर कंपनी के ठेकेदारों ने श्रम न्यायालय में अपील की थी। 12 जून- 2024 को श्रम न्यायालय ने आदेश पारित किया। जिसमें सभी अनुपस्थित श्रमिकों को कार्य पर उपस्थित होने का आदेश दिया। साथ ही उक्त हड़ताल को अवैधानिक करार दिया था।