


रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। जमीन विवाद को लेकर अपने ही रिश्तेदार की पीट-पीटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को रतलाम (Ratlam) की स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह प्रकरण जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित मामलों में शामिल था।
रतलाम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राकेश कुमार शर्मा ने फ़ैसला सुनाते हुए अभियुक्त मांगू (68) पिता हेमा डामर निवासी ग्राम लालगुवाड़ी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
5 बीघा जमीन के विवाद में हुई थी वारदात
उपनिदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार के अनुसार घटना 6 अक्टूबर 2022 की है। फरियादी राजू (48) पिता कानजी भाभर निवासी ग्राम लालगुवाड़ी अपने घर पर था। दोपहर करीब 3 बजे गांव के दशरथ पिता बालाराम परमार ने फोन कर उसे सूचना दी कि उसके ससुर गलिया डामर की तबीयत खराब है। सूचना मिलने पर राजू मोटरसाइकिल से मानसिंह के घर पहुंचा, जहां उसके ससुर गलिया डामर खाट पर लेटे हुए थे। उन्हें वाहन से घर लाकर खाट पर लिटाया गया। इस दौरान तबीयत खराब होने का कारण पूछने पर गलिया डामर ने फरियादी राजू और उसकी पत्नी शांतिबाई को घटना की जानकारी दी।
मृत्यु से पहले बताया था हमले का कारण
गलिया डामर ने बताया कि वह माताजी के ओटले पर सो रहा था। इसी दौरान उसके रिश्तेदार मांगू पिता हेमा डामर ने खाल के पास स्थित 5 बीघा जमीन के विवाद को लेकर उस पर लाठी से हमला कर दिया। बताया गया कि उक्त जमीन के एक हिस्से पर आरोपी मांगू का कब्जा था और इसी विवाद के चलते उसने गलिया डामर के साथ मारपीट की। हमले में गलिया डामर की बाईं पसलियों, गर्दन और सिर में चोटें आईं। गंभीर चोटों के कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी।
जांच के बाद कोर्ट में पेश किया चालान
घटना के संबंध में फरियादी राजू ने दीनदयाल नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजी प्रमाणों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को हत्या के अपराध में दोषी पाया।
अभियोजन पक्ष ने की प्रभावी पैरवी
मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजकदीप्ति कनासे ने पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी मांगू को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इस फैसले के साथ जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में आरोपी को उसके अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली है।
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