रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
रेलवे स्टेशन परिसर सहित ट्रेन में बिना मास्क के पाए जाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोम के बढते प्रकोप को देखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद यह निर्देश जारी कर दिए है। मंडल के सभी टिकट निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं टिकट जांच से संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि स्टेशन परिसर या ट्रेन में जो भी व्यक्ति बिना मास्क का मिलेगा उससे 500 रुपए तक जुर्माना वसूल किया जाए।
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि इस निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए अगले छ: महीनों तक या अगली सूचना तक जारी रखा जाएगा। यात्रियों को सूचित करने के लिए स्टेशनों पर उद्घोष सिस्टम के माध्यम से लगातार इसकी उद्धोषणा भी जाएगी। टिकट परीक्षकों को निर्देशित किया है कि भारतीय रेलवे नियम 2012 के तहत रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म या ट्रेन में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।