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रतलाम कोर्ट का फैसला : सौतेली मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास, 22 माह पुराना बहुचर्चित मामला

रतलाम कोर्ट का फैसला : सौतेली मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास, 22 माह पुराना बहुचर्चित मामला

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। 22 माह पुराने सौतेले मां की हत्या करने वाले बेटे को रतलाम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था लेकिन कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना है कि मृतका मंजू कौशल (55) और आरोपी बेटा निखिलेश कौशल एक ही मकान में रहते थे। घटना के समय मकान में दोनों ही थे। मृतका के गले पर निशान थे, दम घुटने से मौत हुई थी। मृतका की अन्य किसी से रंजिश नहीं थी। घर में विवाद होता था। सौतेली मां की मौत के बारे में आरोपी निखिलेश ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, इससे साफ है कि आरोपी निखिलेश ही दोषी है। यह फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने दिया है। इस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

पीएंडटी कॉलोनी निवासी मंजू (55) पति योगेंद्र कौशल की 16 अगस्त 2023 को मौत हो गई थी। मंजू का सौतेला बेटा निखिलेश उसी मकान में साथ में रहता था। उसने सुबह 6.30 बजे पड़ोसी को उठाया और बताया कि मम्मी किचन में गिर गई है। फिर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतका मंजू के गले पर नाखून के निशान होने पर डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामला जांच में लिया। पुलिस ने मृतका की बेटी निकिता वर्मा आदि के बयान लिए। सभी ने यही बताया कि मृतका मंजू व निखिलेश एक ही घर में रहते थे। साथ ही निखिलेश अपनी पत्नी के मायके चले जाने को लेकर सौतेली मां मंजू से झगड़ा करता था। सभी ने निखिलेश पर हत्या करने की आशंका भी जताई। पीएम रिपोर्ट से पता चला कि मंजू की गला दबाने से सांस रुकने से मौत हुई है। उसके गले पर बाहरी व अंदरूनी चोट थी। पुलिस जांच में भी यही बात सामने आई तो पुलिस ने निखिलेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। कोर्ट में हुए बयान में गवाहों ने बताया कि निखिलेश की पत्नी पूजा का झगड़ा निखिलेश की सौतेली मां के साथ हुआ था। उसकी पत्नी मायके चली गई थी, इसी को लेकर विवाद होता था। अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि घटना का कोई चश्मदीद नहीं होने से कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी को आधार मानते हुए सजा सुनाई है।

खाना बनाने पर हुआ था विवाद

आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि 16 अगस्त 2023 को हमारा परिवार वैष्णोदेवी के दर्शन करने जाने की तैयारी कर रहा था। सुबह 6.30 बजे खाना बनाने की बात को लेकर मेरा सौतेली मां से विवाद हो गया तो मैंने उसका गला दबा दिया। इससे उसकी मौत हो गई।

9 महीने बाद मां की मौत हो गई थी

निखिलेश के पैदा होने के बाद ही उसकी सगी मां गीता की 9 महीने बाद ही मौत हो गई थी। पीएंडटी कॉलोनी में घर के बाहर होटल चलाने वाले पिता योगेंद्र ने मंजू से शादी कर ली थी। मंजू की एक शादीशुदा बेटी है। शादी के 2 साल बाद पिता योगेंद्र का भी निधन हो गया था। निखिलेश ड्राइवरी करने के साथ ही स्क्रैप खरीदने-बेचने का काम करता था। सौतेली मां का अंतिम संस्कार भी निखिलेश ने किया था।

पहले पांच महीने जेल में रहा, अब फिर जेल भेजा

निखिलेश को 3 सितंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद यह 5 महीने तक जेल में रहा। हाई कोर्ट से इसकी 6 फरवरी 2024 को जमानत हुई। तब से यह जमानत पर था। फैसले के बाद इसे जेल भेजा गया है।


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Aseem Raj Pandey
Aseem Raj Pandeyhttp://www.vandematramnews.com
वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com

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