
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम (Ratlam) की आवासीय कॉलोनियों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर एक बार फिर नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। अबकी बार भाजपा पार्षद हितेश कामरेड़ ने रतलाम नगर निगम आयुक्त अनिल भाना को शिकायत पत्र सौंपकर काटजू नगर स्थित दो आवासीय भूखंडों पर संचालित शाह नर्सिंग होम के नामांतरण, लीज और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।
आवासीय भूखंडों पर अस्पताल संचालन का आरोप
भाजपा पार्षद कामरेड द्वारा की शिकायत के अनुसार नगर सुधार न्यास की योजना क्रमांक-44 के अंतर्गत काटजू नगर स्थित भूखंड क्रमांक 124 और 125 मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किए गए थे। आरोप है कि इन भूखंडों पर लंबे समय से शाह नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है।साथ ही वर्ष 2023 में इन भूखंडों का नामांतरण भी किया गया, जबकि उनका उपयोग आवासीय उद्देश्य के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा था।

नामांतरण और उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया पर सवाल
शिकायत में कहा गया है कि किसी भी आवासीय भूखंड का उपयोग परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक होता है। भाजपा पार्षद कामरेड ने मांग की है कि संबंधित भूखंडों की लीज शर्तों, नामांतरण और उपयोग परिवर्तन से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि कहीं नियमों की अनदेखी तो नहीं हुई।
अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की मांग
भाजपा पार्षद कामरेड़ ने जांच में अनियमितता सामने आने पर नामांतरण निरस्त करने, भूखंडों को मूल स्वरूप में बहाल करने तथा नियमों के विपरीत कार्रवाई में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की है। उनका कहना है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो अब तक संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
नर्सिंग होम संचालक का पक्ष
मामले में शाह नर्सिंग होम के संचालक डॉ. कीर्ति शाह ने कहा कि नर्सिंग होम द्वारा निगम में व्यावसायिक श्रेणी के अनुसार कर जमा किया जाता है। हालांकि उन्होंने अन्य बिंदुओं पर फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया।
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