
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। पांच साल पहले हुई बेटे की हत्या के मामले में रतलाम की अदालत ने पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव द्वारा सुनाया गया। आरोपी मांगीलाल (उम्र 50 वर्ष), निवासी लक्कीपाड़ा थाना बाजना, को 1 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता के अनुसार 14 नवंबर 2020 को फरियादी राजू निनामा ने बाजना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसका भाई सुखलाल (30) पिता मांगीलाल अपने पिता के साथ रहता था जबकि वह और उनकी मां हुकलीबाई अलग रहते थे। घटना वाली रात राजू खेत में पानी दे रहा था, तभी गांव का अशोक मईडा आया और बताया कि पिता मांगीलाल ने भाई सुखलाल के साथ मारपीट की है। जब राजू मौके पर पहुंचा तो देखा कि सुखलाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। सिर के पीछे गंभीर चोट के निशान थे। पूछने पर सुखलाल ने खुद बताया कि उसके पिता ने उसे लाठी और कढ़ाई से मारा है। राजू इलाज के लिए गाड़ी लेने गया, लेकिन जब तक वह लौटा, सुखलाल की मौत हो चुकी थी।
11 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट बने आधार
बाजना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल का निरीक्षण और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के साथ 11 गवाहों के बयान कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। इसमें मृतक की मां और भाई के बयान प्रमुख रहे प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मांगीलाल को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।