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Ratlām

आदेश नहीं माना, इस बैंक के शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी

रतलाम, वन्देमातरम् न्यूज।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक जावरा, आलोट, रतलाम को न्यायालयीन प्रकरण में अनुपस्थित रहने पर जमानती वारंट जारी किया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2019 की बीमा दावा राशि बैंकों से कृषको को भुगतान किया जाना था। इस संबंध में बैंक द्वारा आवेदन निर्धारित समय सीमा व प्रारूप के अंतर्गत प्रेषित नहीं किए जाने के कारण कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिए गए। इस संबंध में न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम में शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक  रतलाम, जावरा, आलोट  को उपस्थित रहने हेतु आदेश तामिल किया गया था। प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक जावरा, आलोट, रतलाम द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक जावरा, आलोट, रतलाम के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है तथा 29 अक्टूबर 2021 को न्यायालय के समक्ष में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

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