– एक पक्ष को आजीवन कारावास, दूसरे पक्ष को पांच-पांच वर्ष की सजा
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। आठ साल पहले तालाब से पानी को लेकर खूनी संघर्ष मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला आ चुका है। रतलाम जिला न्यायालय के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने चितावद गांव में हुए बहुचर्चित विवाद में फैसला सुनाया। यह विवाद वर्ष 2017 में शासकीय तालाब से पानी निकालने को लेकर दो पक्षों में हुआ था। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए थे। न्यायालय ने एक पक्ष के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं दूसरे पक्ष के तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा दी है।

वैज्ञानिक साक्ष्यों को कोर्ट ने माना अहम
11 फरवरी 2017 की रात 9:15 बजे फरियादी असलम खां ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि चितावद गांव के सरकारी तालाब पर पानी की मोटर को बंद करने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान ताज मोहम्मद पर लोहे की रॉड से हमला किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए शहादत खां और असलम खां पर भी हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। जांच अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी वरुण तिवारी द्वारा की गई विवेचना में मृतक ताज मोहम्मद का पीएम कराया गया, घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया, और मौके से खून से सने कपड़े, मिट्टी, लोहे की रॉड और पेचकस जब्त किए गए। न्यायालय ने आरोपी दिलीप सिंह पिता शंभू सिंह, योगेंद्र सिंह पिता दिलीप सिंह और जितेंद्र सिंह उर्फ भोम सिंह पिता महिपाल सिंह राठौड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 में 7 वर्ष की कैद और 2-2 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 में 6 माह की सजा और 500-500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
दूसरे पक्ष को भी मिली सजा पांच-पांच साल की कैद
दिलीप सिंह की शिकायत पर दूसररे पक्ष के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुआ था। मामले में तीन आरोपी दोषी करार दिए गए। दिलीप सिंह द्वारा भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसमें कहा गया कि शहादत हुसैन, असलम नूर और शरीफ खान ने भी उनके पक्ष के लोगों पर प्राणघातक हमला किया। इस क्रॉस एफआईआर पर भी मुकदमा चला और न्यायालय ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की।