रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। कर्ज से परेशान होकर जेवर लूटने के लिए महिला की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार के अनुसार वारदात 23 अप्रैल 2021 की है। फरियादी सत्यनारायण जोशी ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उनकी समधन रामूबाई (55) पति स्व. हरिशंकर जोशी सुंदरवन कॉलोनी (रतलाम) में अकेली रहती थीं। रामूबाई रसोई का काम करती थीं और उनके घर के ऊपरी हिस्से में किरायेदार रहता था। रात करीब 9:15 बजे कॉलोनी के दो युवकों ने सूचना दी कि रामूबाई की हत्या कर दी गई है। सत्यनारायण जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि महिला के चेहरे, गले, पेट और छाती पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। उनका शव खून से लथपथ पड़ा था, और शरीर से कुछ गहने गायब थे।
मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अनिल (25) पिता गोपीलाल पंड्या, निवासी नवचेतना कॉलोनी, रतलाम, को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अनिल ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने कर्ज से परेशान होकर लूट के इरादे से रामूबाई की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के घर से मृतका के सोने के टॉप्स, चार चूड़ियां और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया।
अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य रखे
मीडिया सेल प्रभारी कृष्णकांत चौहान ने बताया कि शासन की ओर से इस प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार और विशेष लोक अभियोजक (एडीपीओ) संजय वसुनिया ने की। अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


