
– सेमलिया रोड पर जमीन सीमांकन के दौरान अभियुक्तों ने 3 वर्ष पहले वारदात को दिया था अंजाम
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। जिले के नामली स्थित सेमलिया रोड पर जमीन सीमांकन के दौरान 3 वर्ष पूर्व जानलेवा हमले के मामले में पांच आरोपियों को दोषी पाया है। रतलाम की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सभी अभियुक्तों को न्यायाधीश ने 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
फरियादी पक्ष की प्रभावी पैरवी जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने की। अभियोजक वर्मा ने बताया कि 1 जून- 2022 की दोपहर लगभग 12:30 बजे फरियादी भंवरलाल अपने परिवार के साथ नवज्योति विद्यापीठ के निर्माणाधीन भवन की बाउंड्रीवाल का कार्य देख रहा था। जो कि उसके खेत पर स्थित है। इसी दौरान आरोपी प्रेमा बाई सीमांकन हटाने लगी, जिसका विरोध फरियादी के पुत्रों ने किया। इसके बाद आरोपी महेश, गोविन्द और पंकज लाठी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। पंकज ने फरियादी के पुत्र विजय के सिर पर जानलेवा वार किया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। महेश और गोविन्द ने अजय को लाठी से पीटते हुए उसके पैर में गंभीर चोट पहुंचाई। वहीं प्रेमा बाई व नवीन ने फरियादी के पोते निखिल पर हमला किया। इस पर फरियादी और उसकी पत्नी आनंद राठौर ने बीच-बचाव किया। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नामली ले जाया गया और थाना नामली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस की गई विवेचना के उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाहों और 40 दस्तावेजी साक्ष्यों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर सभी पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।